आरोपी नेता को बरी किया अदालत ने।


The court acquitted the accused leader.

दक्षिणपंथी हिंदू संगठन के समेत बीस नाम के एक नेता को मोहसिन शेख के हत्या के मामले में पुणे की अदालत ने बरी कर दिया है। वकील मिलिंद पवार के अनुसार सबूतों के अभाव में एचआरएस नेता समेत 20 लोगों को सत्र न्यायाधीश एस बी सालुंके ने बरी कर दिया है। हत्या के समय समेत बीस अन्य मामले में जेल में था। यहां तक की हत्या के मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों की पहचान भी नहीं हो पाई है।

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