2014 में शादी में गौरी-गणेश की पूजा करने पर दिए गए विवादित बयान के बाद बसपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसे अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। दरसल, उनका बयान अखबार में छाप था, जिसके बाद उन पर कार्यवाही की गई थी। मौर्य ने इसी कार्यवाही को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया।
स्वामी प्रसाद मौर्य पर लगे इल्जाम रद्द।
