सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह पंजाब और हरियाणा के बीच चले आ रहे दो दशक से भी पुराने यमुना -सतलुज लिंक नहर विवाद का समाधान निकलने के लिए मुख्य मध्यस्थ की भुमिका निभाते हुए मूक दर्शक बने रहने के बजाय और सक्रियता दिखाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उम्मीद है दोनों प्रदेश इसका मिल -जुल कर हल निकलेंगे, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों को आपस में साझा किया जाना चाहिए।
सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद सुलझाने के लिए केंद्र से मध्यस्थ बनने की अपील: सुप्रीम कोर्ट
