केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को विशेष शक्तियां (सशस्त्र बल) अधिनियम 1958 के तहत अरूणाचल प्रदेश और नगालैंड के कुछ हिस्सों में शांति बनाए रखने के लिए AFSPA की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। मंत्रालय द्वारा जारी दो अलग-2 अधिसूचनाओं में कहा गया है कि दोनो राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
अरूणाचल प्रदेश और नगालैंड के कुछ हिस्सों में बढ़ाई AFSPA: गृह मंत्रालय।
