एटीएस के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण पांडेय ने गोरखनाथ मंदिर में हमला करने के मामले में आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को फांसी की सजा सुनाई। 4 अप्रैल को गोरखनाथ मंदिर में घुसकर सिपाही अनिल कुमार पासवान पर आतंकी हमला करने के दौरान मुर्तजा को पकड़ लिया गया। उसके पास से लैपटॉप, उर्दू में लिखी सामग्री और बांका बरामद की गई। 27 गवाहों के अधार पर कोर्ट ने मुर्तजा को दोषी ठहराया।
आरोपी मुर्तजा को मिली फांसी की सजा।
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