गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो व प्रवर्तन निदेशालय को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से नौकरी के बदले रिश्वत के मामले में पूछताछ करने की अनुमति दे दी है। साथ ही, कोर्ट ने अभिषेक की आदेश वापस लेने की मांग वाली याचिका को भी खारिज कर दिया गया है और उन पर 25 लाख रुपयों का जुर्माना भी लगाया गया है।
अभिषेक बनर्जी से होगी पूछताछ।
