महाराष्ट्र के अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बीमा कंपनी को उनके एक शिकायतकर्ता दीपक गोलिकर को 30 लाख रुपए भुगतान करने का आदेश दिया। आयोग के जांच के अनुसार घटिया गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री के कारण दीपक गोलिकर के फ्लैट में स्लैब ढह गया था। दीपक गोलिकर के भुगतान के दावे के बाद आयोग ने सभी सबूतों पर विचार करके बीमा कंपनी की पॉलिसी के अनुसार भुगतान करने का आदेश दिया है।
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