गुरुवार को सुल्तानपुर के सेशन जज जेपी पांडेय ने चांद बाबू हत्याकांड के आरोपी मो.अफसर की जमानत खारिज कर दी है। वादी के निजी वकील अरविंद सिंह राजा से मिली जानकारी के अनुसार, पुरानी रंजिश में 27 जून 2019 की शाम को दीवानी कोर्ट के निकट जलकल परिसर में सरेशाम गोली मारकर चाँद बाबू की हत्या की गई थी। जिसके बाद मृतक चांद बाबू की मां किश्वरजहाँ की तहरीर पर मो. सफदर, शमशाद, शमीम, अफसर, मो, मो. अयूब, मुशीर अहमद, एजाज, और टीटू पर हत्या सहित षड्यंत्र का मुकदमा दर्ज किया गया था। हांलाकी, जेल में बन्द गोसाईंगंज थाना के सिरवारा गांव का निवासी आरोपी मो.अफसर की भूमिका को गंभीर मानते हुए कोर्ट ने जमानत की अर्जी खारिज कर दी है।
हत्याकांड के आरोपी की जमानत खारिज।
