ज्ञानवापी मस्जिद समिति की अपील को उच्च न्यायालय ने खारिज किया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट सेज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष कोबड़ा झटका लगा है। खबर के अनुसार,सोमवार कोज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एकतहखाने में प्रार्थना करनेके वाराणसी जिला अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली ज्ञानवापी मस्जिद समिति की अपील कोउच्च न्यायालय के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल नेखारिज कर दिया है। इससे पहले 31 जनवरी को हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के बीच लंबी बहस के बाद कोर्ट ने यहफैसलासुनाया था कि हिंदू पक्षज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखानेमें प्रार्थना कर सकते है। साथ ही,अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट

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