मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नवाब मलिक को तीन महीने की अंतरिम जमानत दी।

गुरुवार कोमनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले मेंसुप्रीम कोर्ट नेमहाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक कोतीन महीने के लिएअंतरिम जमानत दे दी है। कुछ महीने पहलेबॉम्बे हाईकोर्ट नेचिकित्सा के आधार पर उन्हेजमानत देने से इनकार कर दिया था।बॉम्बे हाईकोर्ट के अनुसार, आरोपी कोविशेष चिकित्सा सहायता दी जा रही है।उनके स्वास्थ्य अधिकार के साथ कोई भीउल्लंघन नहीं किया जा रहा है। आरोपी कीमेडिकल रिपोर्ट में किसीगंभीर बीमारी का जिक्र नहीं किया गया है।बॉम्बे हाईकोर्ट के इसी फैसले के बादनवाब मलिक नेशीर्ष अदालत का रुख किया था।

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