सुप्रीम कोर्ट ईडी के संपत्ति जब्त करने और गिरफ्तारी के अधिकार की समीक्षा करेगा।

प्रवर्तन निदेशालय केमनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियमके तहत आरोपियों की संपत्तियों को जब्त करने और उनको गिरफ्तार करनेके अधिकार कीसुप्रीम कोर्टसमीक्षा करेगा।शीर्ष अदालत के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने पिछले सालअपने फैसले में ईडी को मिले इन अधिकारों कोबरकरार रखा था, लेकिनकेंद्र ने इस फैसले का विरोध किया था। जिसके बादपिछले साल के फैसले परजस्टिस संजीव खन्ना,जस्टिस बेला एम त्रिवेदी औरजस्टिस संजय किशन कौलकी विशेष पीठ नेदोबारा विचार करने की मांग वाली याचिका कोस्वीकार कर लिया है।

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