वृंदावन : बांके बिहारी मंदिर को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला।

मथुरा वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर मेंकॉरिडोर बनाए जाने को लेकरबुधवार कोलंबी बहस के बादइलाहाबाद हाईकोर्ट नेअपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव औरमुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर कीखंडपीठ के सामने इस मामले कीसुनवाई की गई है। खबर के अनुसार, राज्य सरकार की ओर से कोर्ट नेसंवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कीसंविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 25 मेंधार्मिक हितों की रक्षा का अधिकारप्राप्त है औरइन अधिकारों की रक्षा करना सरकार कीजिम्मेदारी है जिसके लिए कॉरिड

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