अनुसूचित जाति के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट जज ने पूछा गंभीर सवाल।

2006 मेंपंजाब में अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षण को लेकरएक फैसला लिया गया था और इसी के तहतवाल्मीकि और मजहबी सिखों को महादलित का दर्जा दिया गया था। साथ ही,उनके लिएकुल 15 फीसदी आरक्षण में से आधा हिस्सारिजर्व किया गया था, लेकिनहाई कोर्ट ने 2010 में इस फैसले कोखारिज कर दिया था। अब वर्तमान समय मेंपंजाब सरकार इसआरक्षण केबचाव में उच्चतम न्यायालय पहुंची है। तो वही,इस मामले में अहम टिप्पणी करते हुएसुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच नेसवाल किया है कीअनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग का कोई व्यक्ति आईएएस या आईपीएस ब

BharatiyaRecipes back to top image Add DM to Home Screen