19 सितंबर को लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया है, जिसे 128वां संविधान संशोधन बिल भी कहा जाता है। इस बिल के तहत राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेंशन लागू किया जाएगा, मतलब लोकसभा की 543 सीटों में 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। हालाकी यह नया विधेयक परिसीमन के बाद ही लागू हो सकता है। 2024 में होने वाले आम चुनावों में यह महिला आरक्षण बिल लागू नहीं होगा।
2024 में लागू नहीं होगा महिला आरक्षण बिल।
