महिला आरक्षण बिल अब कानून बन गया है, जिससे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, लेकिन यह आरक्षण नई जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा। अब ये बिल विधानसभा में भेजा जाएगा। इसे लागू होने के लिए देश की 50% विधानसभा में पास होना जरूरी है। इससे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या बढ़ेगी, और यह महिलाओं के सांसद चयन को बढ़ावा देगा। नारी शक्ति वंदन कानून के तहत लोकसभा में 181 महिला सांसद रहेंगी।
महिला आरक्षण बिल बना कानून, राष्ट्रपति ने दी अनुमति।
