वृंदावन : बांके बिहारी मंदिर को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला।


Vrindavan: Allahabad High Courts decision regarding Banke Bihari temple.

मथुरा वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बनाए जाने को लेकर बुधवार को लंबी बहस के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव और मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर की खंडपीठ के सामने इस मामले की सुनवाई की गई है। खबर के अनुसार, राज्य सरकार की ओर से कोर्ट ने संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा की संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 25 में धार्मिक हितों की रक्षा का अधिकार प्राप्त है और इन अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है जिसके लिए कॉरिडोर आवश्यक है।

BharatiyaRecipes back to top image Add DM to Home Screen