यूपी सरकार : माता-पिता पर अत्याचार करने पर संपत्ति से होंगे बेदखल।


UP Government: Parents will be evicted from property for atrocities.

शुक्रवार को समाज कल्याण विभाग की ओर से मुख्यमंत्री के सामने एक प्रस्तुतिकरण दिया गया। जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश की सरकार वरिष्ठ नागरिकों और माता-पिता का भरण पोषण तथा कल्याण नियमावली-2014 में संशोधन करने पर विचार कर रही है। महाधिवक्ता की सलाह लेकर ही प्रदेश सरकार प्रस्तावित संशोधनों पर आगे बढ़ेगी। इस नियमावली के तहत माता-पिता या वरिष्ठ नागरिकों पर अत्याचार करने पर उनके वारिस को संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। साथ ही बुजुर्गों का ध्यान न रखने पर प्रति माह 10 हजार रुपए भरण-पोषण भत्ता या फिर एक महीने की सजा दी जाएगी। हालाकी इस नियमावली पर आयोग का मानना है कि केंद्रीय अधिनियम के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए यह नियमावली पर्याप्त साबित नहीं हुआ है।

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