8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली 23 याचिकाओं पर तीसरी सुनवाई हुई हैं। जिस सुनवाई में जस्टिस एस के कौल, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल थे। सीजेआई के अनुसार आर्टिकल 370 को खत्म किया जा सकता है, लेकिन 370 में संशोधन करने की सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है। वही सिब्बल के अनुसार संविधान के तहत जम्मू-कश्मीर से 370 को हटाया नहीं जा सकता हैं। राज्य सरकार के परामर्श से संसद सिर्फ जम्मू-कश्मीर के लिए कानून बना सकती है। हालाकि 370 पहले अस्थायी था, पर 1950 में संविधान सभा भंग होने के बाद यह स्थायी आर्टिकल बन गया।
आर्टिकल 370 हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तीसरी सुनवाई पूरी, सरकार के ऊपर CJI की टिप्पणी।
