केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ कॉलेजियम प्रणाली में न्यायाधीशों और न्यायपालिका की नियुक्ति पर टिप्पणी करने के लिए दायर की गई जनहित याचिका को बंबई उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका के अनुसार धनखड़ और रिजिजू ने अपने आचरण और टिप्पणियों से भारतीय संविधान में विश्वास की कमी दिखाई है। जिस कारण से वह संवैधानिक पदों को धारण करने में अयोग्य हैं।
संविधान को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री और उपराष्ट्रपति का गलत आचरण।
