सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की सियासत पर अपना फैसला सुनाया।


The Supreme Court gave its verdict on the politics of Maharashtra.

महाराष्ट्र के सियासती खिचतान में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि राज्यपाल को अपने पद पर बैठकर उन शक्तियों का इस्तेमाल करना नहीं करना चाहिए जो उन्हे संविधान ने दी ही नहीं है। साथ ही, कोर्ट ने कहा की वह विधायाकों की अयोग्यता पर अपना फैसला नहीं सुना सकती। कोर्ट ने ये भी कहा की वह उद्धव ठाकरे को दुबारा बहाल नहीं कर सकती। कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव गुट के नेता संजय राऊत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते है। 

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