गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने वाले गिरफ्तार आरोपी भारतीय व्यवसायी निखिल गुप्ता की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने बताया की पिछले साल जून में अमेरिकी एजेंसियों द्वारा निखिल गुप्ता की जांच किए जाने बाद भारत सरकार द्वारा सितंबर में राजनयिक पहुंच प्रदान की गई थी। अब यह संवेदनशील मामला से भारत सरकार निपटना चाहती है या नहीं इस पर निर्भर करता है। इसलिए अदालतों की संप्रभुता सहित सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय कानून को ध्यान में रखते हुए याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
पन्नू की हत्या की साजिश रचने वाले आरोपी की याचिका खारिज।
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