सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की ओर से बुलाए गए विधानसभा सत्र को वैध करार दिया।


The Supreme Court declared the assembly session called by the Punjab government valid.

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की ओर से जून में बुलाए गए विधानसभा सत्र को वैध करार दिया है, इसी के साथ गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है की जिन पंजाब विधानसभा से पारित विधेयकों को कई महीनों से अटका रखा है, उन विधेयकों को वह तत्काल मंजूर करें। साथ ही केस की सुनवाई के दौरान तमिलनाडु के राज्यपाल को भी अदालत ने कहा की उनके ऐसे कदम से लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। निर्वाचित विधानसभा की ओर से पारित विधेयकों को मंजूर करने में उनको देरी नहीं करनी चाहिए।

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