ट्रांसफर और नियुक्ति के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर की तीखी टिप्पणी।


The Supreme Court commented on the central government in cases of transfer and appointment.

दो सिख वकीलों को कॉलेजियम की ओर से हाई कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी थी, जिसे लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लेकर तीखी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, ट्रांसफर और नियुक्ति के मामलों में केंद्र सरकार सिर्फ कुछ नामों को ही चुनती है और कुछ को छोड़ देती है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 17 अक्टूबर को ग्रेवाल और नलवा के नामों की सिफारिश की थी, लेकिन उनको मंजूर नहीं दी गई। उनके अलावा बाकी 3 नामों पर केंद्र सरकार की मुहर लग गई थी। 

BharatiyaRecipes back to top image Add DM to Home Screen