सुप्रीम कोर्ट द्वारा गैंगस्टर अधिनियम के एक मामले में बसपा के नेता अफजाल अंसारी की दोषसिद्धि को सशर्त निलंबित करने के बाद गुरुवार को लोकसभा सचिवालय ने उनकी अयोग्यता को रद्द कर दिया है। जिससे अब वह संसद के आगामी बजट सत्र में भाग नहीं ले पाएंगे। बता दे की, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने उच्च न्यायालय दोषसिद्धि के खिलाफ अंसारी की अपील पर फैसला नहीं होने तक गाजीपुर संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव की अधिसूचना जारी नहीं करने का निर्देश दिया था।
सांसद के रूप में अंसारी का दर्जा निरस्त।
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आरएसएस मुख्यालय को उड़ाने की धमकी।
थाईलैंड टूर से लौटे गोरखपुर के सीसीटीवी व्यवसाई। हाई फोकस को दिया धन्यवाद।
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