शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के सभी जेल अधिकारियों को स्वैच्छिक आधार पर कैदियों से जेल में मिलने आने वाले लोगों का आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति दी है। इस संबंध में जेल के कैदियों के आगंतुकों की पृष्ठभूमि को सत्यापित करने के लिए गृह मंत्रालय ने 2020 के आधार प्रमाणीकरण नियम 5 के तहत एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना में कहा गया है कि स्वैच्छिक आधार पर जेल के कैदियों के आगंतुकों को प्रमाणित करने के लिए आधार प्रमाणीकरण का प्रदर्शन करने की अनुमति है।
कैदियों से मिलने आने वाले लोगों को गृह मंत्रालय ने जारी की नई अधिसूचना।
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