हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की एकल पीठ ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर तत्काल ज्ञानवापी के ASI सर्वे का आदेश जारी किया है। ASI के एडिशनल डायरेक्टर जनरल आलोक त्रिपाठी के अनुसार ज्ञानवापी को सर्वे से कोई नुकसान नहीं होगा। क्युकी इसमें मॉडर्न तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। परिसर में किसी भीi प्रकार की खुदाई नहीं की जाएगी। तो वही अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी और पुनीत गुप्ता के अनुसार सर्वे से भवन ध्वस्त हो सकता हैं। समय से पहले सर्वे का आदेश दिया गया है। साक्ष्य पूरा होने के बाद यह कराना चाहिए था।
हाईकोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका, ज्ञानवापी का होगा ASI सर्वे।
