डीके शिवकुमार की तरफ से CBI की FIR को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज की।


The High Court rejected the petition challenging the CBI FIR on behalf of DK Shivkumar.

गुरुवार को राज्य के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को कर्नाटक हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है। खबर के अनुसार, आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई की एफआईआर को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस मामले में न्यायमूर्ति के नटराजन ने फैसला सुनाया है और तीन महीने के भीतर सीबीआई को जांच पूरी कर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।न्यायमूर्ति नटराजन का कहना था की सीबीआई ने अधिकांश जांच कर ली है, इसलिए अदालत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

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