हाईकोर्ट ने हरियाणा में निजी सेक्टर के 75% लोकल आरक्षण को खारिज कर दिया।


The High Court rejected 75% local reservation of private sector in Haryana.

हरियाणा में निजी सेक्टर में 75% लोकल आरक्षण प्रदान करने वाला हरियाणा सरकार का 2020 का एक कानून पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया है, जहा न्यायमूर्ति जी एस संधावालिया और न्यायमूर्ति हरप्रीत कौर जीवन ने यह फैसला सुनाया है। बता दे की याचिकाकर्ताओं के वकीलों में शामिल भान ने यह दलील दी थी की संविधान के अनुच्छेदों 14 और 19 का  'हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम, 2020' उल्लंघन करता है।

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