हाईकोर्ट से भाजपा नेता को राहत नहीं, केस को हस्तांतरित किया।


The High Court refused to give relief to the BJP leader, said that you will have to suffer from spreading objectionable messages.

2018 में एक महिला पत्रकार से अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में भाजपा नेता एसवी शेखर के खिलाफ दायर केस पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया और केस को विशेष अदालत में हस्तांतरित करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद वेंकटेश के अनुसार एक बार कोई पोस्ट करने के बाद कोई व्यक्ति उससे हुए नुकसान से माफी मांग कर बच नहीं सकता ऐसे में उस व्यक्ति को जवाबदेह माना जाएगा। आपत्तिजनक संदेश सोशल मीडिया पर लिखने पर उसका नतीजा भी भूगतना पड़ेगा।

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