2018 में एक महिला पत्रकार से अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में भाजपा नेता एसवी शेखर के खिलाफ दायर केस पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया और केस को विशेष अदालत में हस्तांतरित करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद वेंकटेश के अनुसार एक बार कोई पोस्ट करने के बाद कोई व्यक्ति उससे हुए नुकसान से माफी मांग कर बच नहीं सकता ऐसे में उस व्यक्ति को जवाबदेह माना जाएगा। आपत्तिजनक संदेश सोशल मीडिया पर लिखने पर उसका नतीजा भी भूगतना पड़ेगा।
हाईकोर्ट से भाजपा नेता को राहत नहीं, केस को हस्तांतरित किया।
गोरखपुर के CCTV व्यवसायियों का दल ADITI INFOTECH के नेतृत्व में थाईलैंड रवाना।
हरेंद्र यादव हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। मांझी के मुबारकपुर की घटना।
पश्चिम बंगाल में तबाही मचा सकता है साइक्लोन वायॅपर जॉय।
स्कूल ब्लॉक शकरपुर में सरस्वती पूजा धूम धाम से मनाई गयी।
दिव्या भारती 21 फिल्में कर टॉप एक्ट्रेस बनीं थीं।
आरएसएस मुख्यालय को उड़ाने की धमकी।
थाईलैंड टूर से लौटे गोरखपुर के सीसीटीवी व्यवसाई। हाई फोकस को दिया धन्यवाद।
चिकित्सकीय संस्थानों के डॉक्टरों के पंजीकरण में फर्जीवाड़ा।
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