सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव पर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल न करने पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हालांकि 6 अगस्त को बीबीएमपी ने एक रिपोर्ट दायर की थी, लेकिन अधूरी और विवरण की कमी के कारण अदालत ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित और मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले की खण्डपीठ ने सुनवाई करते हुए शहरी विकास विभाग के सचिव को व्यक्तिगत रुप से 2 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर उपस्थित रहने का आदेश दिया है।
शौचालयों पर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल न करने पर हाईकोर्ट ने सरकार पर लगाया जुर्माना।
गोरखपुर के CCTV व्यवसायियों का दल ADITI INFOTECH के नेतृत्व में थाईलैंड रवाना।
हरेंद्र यादव हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। मांझी के मुबारकपुर की घटना।
पश्चिम बंगाल में तबाही मचा सकता है साइक्लोन वायॅपर जॉय।
स्कूल ब्लॉक शकरपुर में सरस्वती पूजा धूम धाम से मनाई गयी।
दिव्या भारती 21 फिल्में कर टॉप एक्ट्रेस बनीं थीं।
आरएसएस मुख्यालय को उड़ाने की धमकी।
थाईलैंड टूर से लौटे गोरखपुर के सीसीटीवी व्यवसाई। हाई फोकस को दिया धन्यवाद।
चिकित्सकीय संस्थानों के डॉक्टरों के पंजीकरण में फर्जीवाड़ा।
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