हाईकोर्ट ने नूंह में हो रही बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक, अब तक 57.5 एकड़ जमीन खाली करवाई गई।


The High Court banned bulldozer action in Nuh, so far 57.5 acres of land has been vacated.

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया ने नूंह में हिंसा के बाद राज्य सरकार की बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर धीरेंद्र खड़गटा ने अधिकारियों को कार्रवाई करने से रोक दिया है। नूंह में हिंसा के बाद पिछले 4 दिन से राज्य सरकार की निगरानी में अवैध इमारत बता कर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई चल रही थी। जिस दौरान 753 से ज्यादा घर-दुकान, होटल, झुग्गियां और शोरूम गिराए गए हैं। अब तक 37 जगहों पर कार्रवाई कर 57.5 एकड़ जमीन प्रशासन ने खाली करवाई है। जिनमें से 162 स्थायी और 591 अस्थायी निर्माण थी। यहां तक कि पुन्हाना, नगीना, फिरोजपुर झिरका और पिंगनवा जैसे इलाकों में भी अतिक्रमण हटाया गया हैं। 

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