ज्ञानवापी सर्वे पर गुरुवार को होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ASI का हलफनामा।


The hearing will be held on Thursday on Gyanvapi survey. ASI affidavit in Allahabad High Court.

प्रयागराज: ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट गुरुवार को अपना फैसला सुनाएगा। तब तक के लिए ASI के सर्वे पर रोक जारी रहेगा। मामले की सुनवाई गुरुवार को दोपहर 3:30 बजे से होगी। कोर्ट ने ASI के अफसरों को भी पेश होने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान ASI ने कोर्ट में हलफनामा दिया है। जिसमें कहा गया है कि जांच से ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगी।

इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का विरोध किया। वकील SFA नकवी ने कहा- कानून प्री- मेच्योर स्टेज पर ASI सर्वे की इजाजत नहीं देता। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील पुनीत गुप्ता ने कहा- कोर्ट साक्ष्य बनाने की अनुमति नहीं दे सकता।

साइंटिफिक सर्वे के विरोध में मुस्लिम पक्ष ने दाखिल की याचिका

​​​​​​​​​​​​​​जिला जज ने ज्ञानवापी विवादित परिसर का ASI सर्वे करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। ASI सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 26 जुलाई की शाम 5:00 बजे तक रोक लगाने के बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटिशन दाखिल की गई। इस याचिका पर चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर सुनवाई कर रहे हैं। मंगलवार को सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वेश्वर मंदिर विवाद मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया है।

हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल की गई है कैविएट कहां, बिना हमें सुने ना दे कोई फैसला

मुस्लिम पक्ष की याचिका से पहले सोमवार को हिंदू पक्ष की वादी राखी सिंह ने हाई कोर्ट में कैविएट दाखिल की थी। यह कैविएट उनके वकील सौरभ सिंह ने ऑनलाइन फाइल की थी। अपनी कैबिनेट में राखी ने हाईकोर्ट से आग्रह किया कि अगर अंजुमन इंतजामियां मस्जिद कमेटी, वाराणसी कोर्ट के 21 जुलाई के आदेश यानी ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे के आदेश को चुनौती देने के लिए उनके पास आती है, तो याचिकाकर्ता को सुने बिना फैसला ना दिया जाए।

वही हिंदू पक्ष के वकील विष्णू शंकर जैन ने बताया कि मुस्लिम पक्ष ने यह दलील रखी है कि यह सर्वे नहीं होना चाहिए।

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