अदालत में पेश नहीं होने के कारण 28 फरवरी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसी वारंट को रद्द करने के लिए दाखिल की गई याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जज ने पीटीआई प्रमुख के वारंट को निलंबन करने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करने को कहा है। अदालत में इमरान खान के पेश नहीं होने के कारण जज ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है।
इमरान खान की याचिका को कोर्ट ने किया खारिज।
