धोखाधड़ी के केस में न्यूयॉर्क की एक अदालत के जज ऑर्थर एन्गोरोन ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सहित उनकी कंपनियों पर लगभग 29.46 हजार करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया है और न्यूयॉर्क कॉरपोरेशन में तीन साल के लिए किसी अधिकारी या निदेशक के रूप में कार्य करने पर भी उन पर रोक लगा दिया गया है। साथ ही, जुर्माने की उस राशि पर उन्हे लाखों डॉलर का ब्याज भी देना होगा और वह किसी भी वित्तीय संस्थान से अपनी किसी भी रजिस्टर्ड कंपनी के लिए लोन को लेकर आवेदन नहीं कर सकते हैं।
फ्रॉड केस के आरोप में कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रम्प पर 29 हजार करोड़ रुपए का ठोका जुर्माना।
