गुरुवार को राज्यसभा में फिल्म सामग्री की पायरेसी से निपटने और सृजनात्मक उद्योग की सुरक्षा करने के लिए सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 पेश किया गया। जिसके तहत फिल्मों को वर्तमान 'यू', 'यूए' और 'ए' श्रेणी में वर्गीकृत करने के बजाय उम्र के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस विधेयक को उच्च सदन में पेश किया है। इस विधेयक के तहत फिल्म सामग्री को पायरेसी के कारण नुकसान न हो यह भी सुनिश्चित किया जाएगा।
राज्यसभा में पेश किया गया सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक, फिल्मों का वर्गीकरण होगा उम्र के आधार पर।
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