बुधवार, 20 मार्च, 2024 को मोदी सरकार ने एक हलफनामा दायर किया। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में सीजेआई को शामिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट किया गया है. सरकार ने दावा किया कि कुछ व्यक्ति राजनीतिक विवाद भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। हलफनामे में कहा गया है कि चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की नियुक्ति जल्दबाजी में नहीं की गई। ये नियुक्तियाँ करना आवश्यक था क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए अकेले लोकसभा चुनाव कराना असंभव होता। यह दलील कांग्रेस नेता जया ठाकुर द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में आई है, जिसमें चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की वैधता को चुनौती दी गई है।
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया।
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