आज राज्यसभा में चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्वनर्स बिल पेश किया जाएगा। अगर यह बिल पास हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की भूमिका देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति प्रक्रिया में खत्म हो जाएगी। जिसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मिनिस्टर को इस पैनल में शामिल किया जाएगा। बता दे की इसी साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पैनल द्वारा ही इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी।
राज्यसभा में पेश किया जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्वनर्स का बिल।
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