इलाहाबाद हाईकोर्ट से ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। खबर के अनुसार, सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एक तहखाने में प्रार्थना करने के वाराणसी जिला अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली ज्ञानवापी मस्जिद समिति की अपील को उच्च न्यायालय के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने खारिज कर दिया है। इससे पहले 31 जनवरी को हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के बीच लंबी बहस के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि हिंदू पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में प्रार्थना कर सकते है। साथ ही, अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा पुजारी की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया था।
ज्ञानवापी मस्जिद समिति की अपील को उच्च न्यायालय ने खारिज किया।
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