इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी के मामले में किया आदेश रद्द।


The Allahabad High Court canceled the order in the case of Abbas Ansari.

अब्बास अंसारी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और दो अन्य व्यक्तियों के खिलाफ धारा 171 एच के तहत अपराध का मामला रद्द कर दिया है। इसके साथ ही, एसीजेएम मऊ को दो हफ्ते के भीतर कानूनी प्रक्रिया शुरू करने और संज्ञान आदेश जारी करने का आदेश दिया गया। आरोपी अंसारी और अन्यों की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र द्वारा दिया गया है।

BharatiyaRecipes back to top image Add DM to Home Screen