शादी का झूठा वादा कर गुरुग्राम में अपने कॉलेज की शादीशुदा प्रोफेसर के साथ दुष्कर्म करने वाले एक छात्र को दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। हाईकोर्ट के अनुसार, घटना के समय आरोपी की उम्र 20 वर्ष थी और पीड़ित प्रोफेसर 35 वर्ष की एक मैच्योर महिला थी। साथ ही पीड़ित महिला एक साल से भी अधिक समय एक ऐसे लड़के के साथ प्रेम संबंध में थी, जिसका वैवाहिक उम्र भी नहीं हुआ था। दूसरी तरफ पीडिता का कहना था की छात्र के साथ रिश्ते में रहने के दौरान छात्र और उसके परिजनों जबरन उसका गर्भपात करवाया था।
प्रोफेसर के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी छात्र को कोर्ट से मिली जमानत।
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