शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने गूगल के 10 फीसदी जुर्माना जमा करने के अंतरिम आदेश के खिलाफ एनसीएलएटी द्वारा दायर की गई याचिका को विचार करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अगले सप्ताह सुनवाई के दौरान नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष गुगल अपनी मांग उठा सकती है। गूगल के वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह के अनुसार अंतरिम आदेश में जुर्माना के कुछ हिस्सों को हटाना चाहिए।
गूगल पर जुर्माने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला।
