सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी को रद्द करते हुए प्रवर्तन निदेशालय को आलोचना की है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी को निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए, और उनकी कार्रवाई पारदर्शी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम स्थित रियल्टी समूह एम3एम के निदेशक बसंत बंसल और पंकज बंसल की गिरफ्तारी को रद्द किया । इसके साथ ही, कोर्ट ने ये भी कहा की " इस मामले में, तथ्यों से पता चलता है कि जांच एजेंसी अपने कार्यों का निर्वहन करने और अपनी शक्तियों का सही प्रयोग करने में विफल रही."
सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को लगाई फटकार
