सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस के आरोपियों की याचिका खारिज की


Supreme Court rejected the petition of Bilkis accused

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिलकिस बानो केस के तीन दोषियों की तरफ से सरेंडर के टाइम में रियायत मांगने वाली याचिका को ठुकरा दिया है। इस केस के 11 में से तीन ने सरेंडर की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था। हालांकि,सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि दोषियों ने आत्मसमर्पण की तारीख टालने के लिए जिन कारणों का हवाला दिया है, उनमें कोई दम नहीं है। 

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