सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिलकिस बानो केस के तीन दोषियों की तरफ से सरेंडर के टाइम में रियायत मांगने वाली याचिका को ठुकरा दिया है। इस केस के 11 में से तीन ने सरेंडर की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था। हालांकि,सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि दोषियों ने आत्मसमर्पण की तारीख टालने के लिए जिन कारणों का हवाला दिया है, उनमें कोई दम नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस के आरोपियों की याचिका खारिज की
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