प्रवर्तन निर्देशालय (एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट) के निर्देशक संजय मिश्रा का डायरेक्टर के तौर पर कार्यकाल बढ़ाने के मामले में केंद्र सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के निर्देशक संजय मिश्रा के कार्यकाल को घाटा दिया है, अब उनका कार्यकाल 31 जुलाई तक रहेगा। पहले उनकी अवधि 18 नवंबर तक थी, सरकार ने तीसरी बार उनका कार्यकाल बढ़ाया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा की 31 जुलाई तक नए डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए आपके पास पर्याप्त समय है। सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी और डीएसपीई एक्ट में किए गए संसोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, इन संसोधन के ज़रिए सीबीआई और ईडी के निर्देशक का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने ED डायरेक्टर संजय मिश्रा के कार्यकाल को घटाया, बताया अवैध
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