पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार।


Supreme Court rebuke on Patanjalis misleading advertisement.

 देश की सबसे बड़ी अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापनों पर कड़ी टिप्पणियां की और उन्हें चेतावनी दी है, साथ ही भारी जुर्माना लगाने की भी बात कही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दायर याचिका में पतंजलि के विज्ञापनों को भ्रामक बताया गया है। यहां पर जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कंपनी को गलत दावे करने और भ्रामक विज्ञापनों से बचने की सलाह दी है और ऐसा करने पर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहने की भी चेतावनी दी है।

BharatiyaRecipes back to top image Add DM to Home Screen