सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को कल, अर्थात् 12 मार्च तक, इलेक्शन कमीशन (ईसीआई) को चुनावी बॉन्ड की विवरण देने के लिए आदेश दिया है। इसके साथ ही, कोर्ट ने ज्यादा समय देने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने एसबीआई को कड़ी फटकार भी लगाई और पूछा कि 26 दिन तक क्या किया गया? कोर्ट ने 15 फरवरी को आदेश दिए थे। अब तक अनुपालन क्यों नहीं किया गया? इस पर एसबीआई की तरफ से कहा गया कि चुनावी चंदे की जानकारी को कोड किया गया है, इसे डिकोड करने में वक्त लगेगा। एसबीआई ने गोपनीयता का भी हवाला दिया। हालांकि, कोर्ट ने किसी भी तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
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