सुप्रीम कोर्ट ने 'देशहित' में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें प्रवर्तन ED के निदेशक एसके मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले 11 जुलाई को कोर्ट ने उनके कार्यकाल के विस्तार को अवैध ठहराया था, लेकिन सरकार ने दुबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मुद्दे को रखा और उनके कार्यकाल के विस्तार की मंजूरी प्राप्त की। सरकार ने देश की वित्तीय कार्रवाई में FATF रिव्यू के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस निर्णय का समर्थन किया। इससे ED की निरंतरता बनाए रखने से देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि और क्रेडिट रेटिंग को भी सीधा लाभ होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने देशहित में ED निदेशक एसके मिश्रा के कार्यकाल का विस्तार किया
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दिव्या भारती 21 फिल्में कर टॉप एक्ट्रेस बनीं थीं।
आरएसएस मुख्यालय को उड़ाने की धमकी।
थाईलैंड टूर से लौटे गोरखपुर के सीसीटीवी व्यवसाई। हाई फोकस को दिया धन्यवाद।
चिकित्सकीय संस्थानों के डॉक्टरों के पंजीकरण में फर्जीवाड़ा।
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