सुप्रीम कोर्ट ने देशहित में ED निदेशक एसके मिश्रा के कार्यकाल का विस्तार किया


Supreme Court expands the tenure of ED Director SK Mishra in the national interest

सुप्रीम कोर्ट ने 'देशहित' में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें प्रवर्तन ED के निदेशक एसके मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले 11 जुलाई को कोर्ट ने उनके कार्यकाल के विस्तार को अवैध ठहराया था, लेकिन सरकार ने दुबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मुद्दे को रखा और उनके कार्यकाल के विस्तार की मंजूरी प्राप्त की। सरकार ने देश की वित्तीय कार्रवाई में FATF रिव्यू के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस निर्णय का समर्थन किया। इससे ED की निरंतरता बनाए रखने से देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि और क्रेडिट रेटिंग को भी सीधा लाभ होगा।

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