गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp स्टेटस के चलते घिरे एक कॉलेज प्रोफेसर को राहत दे दी और कहा की पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना व अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने की आलोचना करना अपराध नहीं माना जाएगा। यह एक सद्भावना का प्रतीक है। साथ ही, कानून के दायरे में रहकर आलोचना करने का अधिकार हर किसी को है। बता दे की, महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में स्थित संजय घोडावत कॉलेज में याचिकाकर्ता जावेद हजाम एक प्रोफेसर है, जहा उन्होंने 5 अगस्त जम्मू-कश्मीर ब्लैक डे, अनुच्छेद 370 सहित 14 अगस्त- पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस को लेकर बयान दिया था। जिसके बाद उनके खिलाफ IPC की धारा 153ए के तहत मामला दर्ज किया गया था।
भारत-पाकिस्तान व अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी।
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