स्पाइसजेट को पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारन को 10 सितंबर तक देने होंगे ₹100 करोड़:दिल्ली हाईकोर्ट


SpiceJet will have to give ₹ 100 crore to former promoter Kalanidhi Maran by September 10: Delhi High Court

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार, 24 अगस्त को स्पाइसजेट एयरलाइन को पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारन की बकाया रकम पर ब्याज में राहत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने चेयरमैन-मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह को 10 सितंबर तक कलानिधि मारन और उनके केएएल एयरवेज को ₹100 करोड़ का भुगतान करने को कहा है।इसके अलावा यह भी कहा कि अगर एयरलाइन ऐसा नहीं करेगी तो हाईकोर्ट उसके एसेट्स यानी संपत्ति कुर्क करने पर भी विचार कर सकती है। मामला शेयर ट्रांसफर से जुड़े विवाद का है।इसके चलते गुरुवार को स्पाइसजेट का शेयर 0.66% गिरकर 31.46 रुपए पर बंद हुआ।

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