सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह को क्रेडिट सुइस मामले में 12.45 करोड़ रुपए जमा करने की आदेश दिया है। इसमें 4.15 करोड़ रुपए का इंस्टॉलमेंट पेमेंट और 8.29 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट अमाउंट शामिल है। उन्हें इसके लिए 22 सितंबर तक का समय दिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं, तो उन्हें तिहाड़ (जेल) भेज दिया जाएगा। जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने 2015 के इस क्रेडिट सुइस मामले की सुनवाई की है। कोर्ट ने अजय सिंह को हर सुनवाई में उपस्थित होने का भी आदेश दिया है।
स्पाइसजेट चेयरमैन अजय सिंह को जाना पड़ सकता है जेल
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